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सुगम्यता को सशक्त बनाना : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन परिवहन सुविधाएं

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दिव्यांगजन अपनी विकलांगता के कारण कहीं आवागमन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस असमर्थकता से वह सभी बहुत विवश हो जाते हैं। समाज में निवासित ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार व संस्थाएं कई प्रयास में कार्य कर रही है जिसके तहत उनको पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। जिसके लिए वो हकदार है। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान इसी संन्दभऺ में विकलांगों के बस पास और रेल पास बनवा कर उन्हें आवागमन की सुविधा और रियायतें दिलवाती है। उसके लिए कुछ ही दस्तावेज की आवश्यकता होती है जैसे रियायत प्रमाण पत्र,विकलांगता प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र,आधार प्रमाण पत्र, पत्ते का सबूत पासपोर्ट साइज फोटो, इन सभी के द्वारा आनलाईन आवेदन कर सकते हैं | ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्रहीन, निशक्तजन, विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को रोडवेज व रेलवे पास के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा अब ऑनलाइन हो गई है। प्रत्येक मूक व बधिर व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले मार्गरक्षीको को एकल यात्रा टिकट में सीजन टिकट पर वही रियायत देय है। इसमें 40 परसेंट विकलांगता या उससे अधिक दिव्यांकत

सरकारी योजनाओं का लाभ: विकलांगता पहचान कार्ड का महत्व

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मेरा नाम गिरीश है, मैं सरमालिया गांव का निवासी हूं। मेरा एक पैर व एक हाथ पूणऺत विकलांग है। मेरी उम्र 26 वर्ष की है। मेरे पास मेरी विकलांगता से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और मैं पूर्णतया अपने घर वालों पर आश्रित हूं। इस बात को मुझे बहुत बुरा लगता है। इस बात का पता मुझे तब चला जब राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान की टीम मेरे घर आई और मुझसे बातचीत की वह बताया मुझे सर्वप्रथम UDID कार्ड बनवाना होगा। उसके बाद यह सब प्रक्रिया प्रारंभ होगी | कयोंकि UDID कार्ड को स्वावलंबन कार्ड भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहे तो यह विकलांगता पहचान पत्र है जो भारत में रहने वाले विकलांग जनों के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। यदि आपने ये नहीं बनाया तो आप की पहचान छुपी हुई है। इसका सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है जहां से कोई भी व्यक्ति अपने कार्ड के लिए आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकता है। इस फॉर्म में 4 भाग हैं। 1- व्यक्तिगत विवरण 2- विंकलागता विवरण 3-रोजगार विवरण 4- पहचान विवरण इस फॉर्म की सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर आपको मैसेज या ईमेल के जरिए सूचना मिल जाती है। आपको ई एन नंबर दिया जाता है और उस